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विवाह पंजीयन

विवाह पंजीयन अधिनियम २००८ के अंतर्गत , सभी भारतीय नागरिकों को विवाह का पंजीयन करना अनिवार्य है |

नागरिक ( आवेदक ) विवाह पंजीयन फॉर्म वेब पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन भर सकते हैं | आवेदक फॉर्म भरेगा , अनिवार्य दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करेगा और पोर्टल पर जमा करेगा | इसके बाद ऑनलाइन शुल्क अदाएगी की जाती है | अदाएगी हो जाने पर सिस्टम रसीद क्रमांक बनाएगा |

दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना है:

डाउनलोड विवाह अधिनियम
  • ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन फार्म

आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करना अनिवार्य है -

  1. वर एवं वधु के 4-4 पासपोर्ट साइज़ फोटो
  2. वर वधु के अंक सूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र
  3. शादी का निमंत्रण पत्र
  4. शादी समारोह की ३ पोस्ट कार्ड साइज़ फोटो.
  5. २१ दिन बाद प्रमाण पत्र बनाए जाने पर दोनों से शपथ पत्र
  6. पादरी अथवा समाज का प्रमाण पत्र यदि विवाह चर्च या आर्य समाज में हुआ है |
  7. विवाह पंजीयन का शुल्क
  8. दो साक्ष्य का विवरण
  9. वर वधु प्रत्यक्ष मौजूद होना
  10. वर वधु दोनों का पहचान प्रूफ़
  11. पंजीयन कार्यालय में किया गया अंगूठे का चिन्ह
  12. वेब केम द्वारा लिया गया चित्र
  13. माता पिता का पहचान पत्रक

डुप्लीकेट प्रतिलिपि आवेदन – ऑफलाइन

आवेदक को आवेदन पत्र ऑफलाइन भरना पड़ता है | अधिकारी द्वारा पुराने विवाह प्रमाण पत्र और आवेदन पत्र कि जांच की जाती है | इस जांच के उपरान्त , लिपिक आवेदन शुल्क जाम करवाता है | लिपिक फिर विवाह प्रमाण पत्र छापता है और आवेदक को दे देता है |

इसके लिए २० रु का शुल्क लिया जाता है |

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आखरी अपडेट १६/०३/२०१९