जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरण

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जन्म पंजीकरण प्रक्रिया

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम वर्ष 1969 के नियम के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में पैदा हुए हर बच्चे के जन्म का पंजीकरण करना अनिवार्य है।

कोई भी नागरिक (आवेदक) ऑनलाइन यूएलबी पोर्टल पर उपलब्ध जन्म पंजीकरण फार्म भी भर सकता है। आवेदक फार्म भरता है, और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करते हुए ऑन लाइन आवेदन फार्म पोर्टल पर जमा करता है। ऑनलाइन फार्म जमा करने के बाद, आवश्यक शुल्क प्रदर्शित किया जाता है जो आवेदक को ऑनलाइन भुगतान करना होता है। एक बार सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद, सिस्टम भुगतान रसीद संख्या प्रदान करता है।

हालांकि नागरिक, जो ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते, ऑनलाइन भरे गए फार्म का प्रिंट आउट लेकर इसे स्थानीय यूएलबी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

निजी अस्पताल में जन्म के मामले में अस्पताल डिस्चार्ज कार्ड प्रदान करता है। आवेदक जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र लेते समय वार्ड कार्यालय में अस्पताल डिस्टार्ज कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करता है।

सरकारी अस्पताल में जन्म के मामले में, जन्म पंजीकरण सीधे सरकारी अस्पताल में ही किया जा सकता है। अस्पताल और आवेदक को यूएलबी वार्ड कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। केवल सरकारी अस्पताल को ही पंजीकरण करने और आवेदक, जिसका बच्चा सरकारी अस्पताल में पैदा होता है, को जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करने का अधिकार है।

झूठी जानकारी या दस्तावेज प्रदान करने की वजह से पंजीकरण रद्द होने के मामले में पंजीकरण शुल्क वापसी योग्य नहीं है। नगर पालिका को इस तरह के मामलों में पैसे वापसी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता एवं आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्यवाई शुरू की जा सकती है।

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

जन्म के 21 दिनों के बाद और 1 महीने के भीतर पंजीकरण के लिए: + पहचान प्रमाण पत्र (माँ और पिता)

जन्म से 1 महीने से 1वर्ष के बाद: जिला सांख्यिकीय अधिकारी का आदेश + पहचान प्रमाण पत्र (माँ और पिता)

जन्म के 1 साल से 15 साल के बाद: मजिस्ट्रेट के आदेश + पहचान प्रमाण पत्र (माँ और पिता)

जन्म पंजीकरण आवेदन फार्म वार्ड / क्षेत्र / प्रधान कार्यालय में, या दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियों के साथ पोर्टल पर ऑनलाइन भी, भरा जा सकता है।

जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

  •  संस्थागत जन्म के मामले में अस्पताल डिस्टार्ज कार्ड और
  •  आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र (मूल प्रति)

आवेदक के पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है:

डाउनलोड जन्म और मृत्यु अधिनियम
  1. पैन कार्ड
  2. आधार कार्ड / SSSM पहचान पत्र
  3. बिजली बिल
  4. संपत्ति कर रसीद
  5. राशन कार्ड, (बीपीएल, एपीएल और एवाय)
  6. निर्वाचन / वोटर कार्ड
  7. ड्राइविंग लाइसेंस
  8. पासपोर्ट
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