सांसद नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 ए, प्रयोक्ता प्रभारों की अवधारणा को परिभाषित सांसद सरकार वर्ष 2010 उपयोगकर्ता के शुल्क में कानून द्वारा लगाए गए शुल्कों की तरह उपयोगकर्ता नागरिक सेवाओं पर लगाया जा सकता है: -
- जल प्रभार (पानी की आपूर्ति के प्रावधान के लिए),
- जल निकासी या सीवरेज चार्ज (कहाँ जल निकासी मल निपटान की एक प्रणाली शुरू की गई है),
- ठोस अपशिष्ट जहां नगर पालिका कचरे के निपटान की एक प्रणाली शुरू की है के प्रबंधन के लिए एक प्रभारी।
- किसी भी अन्य निर्दिष्ट नगर पालिका द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क।
(स्वतंत्रता सेनानी अपने जीवनकाल अनुसार नियम का उल्लेख किया है, तो भूमि या इमारत के लिए खुद के स्वामित्व के दौरान शुल्कों से ऊपर छूट दी गई है।)
सांसद नगर निगम अधिनियम 1961 की धारा 127 बी, प्रयोक्ता प्रभारों की अवधारणा को परिभाषित सांसद सरकार वर्ष 2010 उपयोगकर्ता के शुल्क में कानून द्वारा लगाए गए शुल्कों की तरह उपयोगकर्ता नागरिक सेवाओं पर लगाया जा सकता है: -
- जल प्रभार (पानी की आपूर्ति के प्रावधान के लिए),
- जल निकासी या सीवरेज चार्ज (कहाँ जल निकासी मल निपटान की एक प्रणाली शुरू की गई है),
- ठोस अपशिष्ट जहां नगर पालिका कचरे के निपटान की एक प्रणाली शुरू की है के प्रबंधन के लिए एक प्रभारी।
- किसी भी अन्य निर्दिष्ट नगर पालिका द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क।
(स्वतंत्रता सेनानी अपने जीवनकाल अनुसार नियम का उल्लेख किया है, तो भूमि या इमारत के लिए खुद के स्वामित्व के दौरान शुल्कों से ऊपर छूट दी गई है।)